रांची : मनरेगा घोटाला और मनी लाउंडिंग की आरोपी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। 25 मई से ही जेल में बंद पूजा सिंघल की कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है।
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद पूजा सिंघल ने बेटी की बीमारी और उसकी देखभाल का हवाला देकर जमानत मांगी थी। गौरतलब है कि पूजा सिंधल को खूंटी जिले में उपायुक्त रहते मनरेगा में 18 करोड़ रुपये के घोटाले और मनी लाउंड्रिंग के आरोपों ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था।
जिसके जाँच के क्रम में मई में ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उसके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपये से अधिक रकम जब्त की थी।
मामले में पूजा सिंघल को 10 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 मई को लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
25 मई को पूजा सिंघल को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। बीच में पूजा सिंघल को रिम्स में भी भर्ती कराया गया था। 2 दिसंबर को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली थी। ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर सहित 2 भूखंड को जब्त कर लिया था