रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द

7.16 एकड़ जमीन की सरकारी दर 29.88 करोड़ लेकिन सिर्फ 15.10 करोड़ में बेची गई थी

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बजरा मौजा (हेहल ) रांची के खाता नंबर 140 की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी खोलने के रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन के आदेश को रद्द कर दिया।

छवि रंजन ने रवि सिंह भाटिया व श्याम सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट में हुई।

जागेश्वर साहू व श्याम सिंह की ओर से मामले में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडे नीरज राय ने पैरवी की।

बता दें कि बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन की सरकारी दर 29.88 करोड़ है लेकिन इसे सिर्फ 15.10 करोड़ में बेची गई।

जबकि विक्रेता को सर्किल रेट से अधिक कीमत मिल सकता था। यहां यह भी बता दें कि बजरा मौजा की खाता नंबर 140 की जमीन गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी,

इसकी शिकायत राज्य सरकार को मिली थी। इस जमीन के संबंध में छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने भी जांच की थी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।

इसमें कहा गया था कि छवि रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रवि सिंह भाटिया व श्याम सिंह के पक्ष में असंवैधानिक आदेश पारित किया और खाता नंबर 140 की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी खोलने का आदेश दिया।

 

 

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