रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाइकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि लीज आवंटन मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मंतव्य पर राज्यपाल की किसी कार्रवाई पर रोक लगायी जाये।
कोर्ट से यह भी कहा गया है कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग से जो सेकंड ओपिनियन मांगा है वह असंवैधानिक है। सेकंड ओपिनियन पर अगर किसी तरह की कार्रवाई राज्यपाल करते हैं तो उस पर मुख्यमंत्री का भी पक्ष सुना जाये।
मीडिया रिपोर्ट में राज्यपाल के द्वारा चुनाव आयोग से सेकंड ऑपिनियन मांगे जाने के संबंध में कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के किसी भी तरह के सेकंड ओपिनियन राज्यपाल द्वारा मांगे जाने से इनकार किया है।
रिट में कहा गया है कि राज्यपाल ने जो सेकंड ओपिनियन मांगे जाने की बात कही है उस पर चुनाव आयोग ने इनकार किया है। याचिका में कहा गया है कि इससे राज्य में अस्थिरता का माहौल है। इस आशय की जानकारी मुख्यमंत्री के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दी।
पीयूष ने बताया कि दीवाली के बाद जब राज्यपाल रायपुर गये थे तो उन्होंने कहा था दीवाली के बाद लिफाफा बम फटेगा।
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