गैंगस्टर विकास तिवारी को हाइकोर्ट से मिली जमानत

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रांची : कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी को झारखंड हाइकोर्ट ने आर्म्स एक्ट और रंगदारी से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है। झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाषचांद की कोर्ट में विकास तिवारी की बेल अर्जी पर सुनवाई हुई। विकास तिवारी की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार पांडेय ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. अजीमुद्दीन ने बहस करते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। लेकिन अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के अभाव में उसे बेल दे दी।
बता दें कि विकास तिवारी गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड का दोषी है और हजारीबाग कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी है। फिलहाल वह जेल में बंद है। विकास तिवारी पर करीब एक दर्जन रंगदारी और हत्या समेत कई गंभीर आरोप है। बेल मिलने के बाद भी वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकता।