रांची: झारखंड परिवहन निगम के सारे रिटायर कर्मियों को उनके पूरे सेवा काल के नियुक्ति की गणना करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पेंशन देने का फैसला ले लिया है।यह आदेश परिवहन कर्मियों के 1994 में दायर वाद के 29 साल बाद निकाला गया है।जिसका लाभ निगम के 791 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा जो परिवहन निगम के बंद होने के बाद 2011 में सामायोजित होकर विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्यालयों में कार्य करने के बाद रिटायर हुए।इस संबंध में परिवहन सचिव नागालैंड चुनाव में प्रेक्षक बनाए जाने के कारण यहां नहीं है इस वजह से मुख्य सचिव सुखदेव सिह, कैबिनेट सचिव की स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग ने अंतिम आदेश के रूप में संकल्प जारी कर दिया है।
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