बंगाल भर्ती घोटाला: 42500 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द!

इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी

229

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2016 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पूरे पैनल को रद्द करने की चेतावनी दी।

इसके चलते 42 हजार 500 प्राथमिक शिक्षकों का भर्ती पैनल निरस्त किया जा सकता है। बता दें कि बिना नियुक्ति के ही 140 अप्रशिक्षित लोगों ने हाईकोर्ट में केस कर दिया है।

उनका दावा है कि हाल ही में कोर्ट के आदेश पर संख्या विभाजन वाली सूची प्रकाशित की गई है। उस सूची में देखा गया है कि कई अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उनसे कम अंक प्राप्त करने के बावजूद नौकरी अनुशंसा पत्र मिले है।

उसके बाद, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पैनल को रद्द कर करने की चेतावनी दी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला उठाया और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य का भी मुद्दा उठाया।

इसे भी पढ़ेंः विरोध को देखकर 48 घंटे में ही कांग्रेस ने चार नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की छुट्टी की

न्यायाधीश का सवाल था कि क्या वादियों को नौकरी इसलिए नहीं मिली, क्योंकि उनके पास माणिक भट्टाचार्य तक पहुंचने की ताकत नहीं थी?” इस मामले में, वादी अतिरिक्त हलफनामे के साथ अदालत में अधिक जानकारी प्रस्तुत करना चाहता है।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने वह अनुमति प्रदान की। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। जज ने बोर्ड के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ”मैं भी सारी कुर्बानियां चुकाना जानता हूं. उन्होंने वादकारियों को कई और दस्तावेज तलब करने का निर्देश दिया.