रांची में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी की घटना की हाईकोर्ट में  सुनवाई

मुख्य आरोपी मोहम्मद माज की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया

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रांची : राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी की घटना की हाईकोर्ट में  सुनवाई हुई। मोहम्मद माज की जमानत याचिका पर जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई । घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद माज की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है।

हाईकोर्ट ने मोहम्मद माज को नियमित जमानत देने से भी इनकार कर दिया है।सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माज की जमानत याचिका खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने पक्ष रखते हुए मोहम्मद माज की जमानत याचिका का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की याचिका खारिज कर दी गयी । ज्ञात हो कि  कि रांची में 10 जून को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिन्दू धार्मिक स्थल समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।

वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिल्हाल पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है। विदित हो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित आपतिजनक  टिप्पणी के विरोध में बुलाए गए प्रदर्शन के दौरान रांची में हिंसा भड़की ।

हिंसा के दौरान पुलिस की गोली से साहिल और मुद्दस्सिर नाम के 2 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 22 लोग घायल हो गए थे। घायलों में 12 पुलिसकर्मी और 12 प्रदर्शनकारी शामिल थे।

 

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