दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना

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चाईबासा : दुष्कर्म के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने अभियुक्त सुखलाल बुड़ीउली को 10 साल की कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए की सजा दी है. मामला झींकपानी थाना का है. अभियुक्त सुखलाल बुड़ीउली उर्फ लाल सिंह के विरुद्ध जयमति हेस्सा के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. मामले में बताया गया था कि 16 नवंबर 2020 की सुबह गुरा पोखरी नामक स्थान पर पीड़िता अपने फूफी के खेत में धान काट रही थी. उसी वक्त अभियुक्त सुखलाल बुड़ीउली वहां आया और युवती को खैनी देने के बहाने बुलाया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने सुखलाल बुड़ीउली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

 

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