माणिक के खिलाफ 100 पेज की नई एफआईआर

सीबीआई ने करीब 6 घंटे तक जेल में की पूछताछ

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कोलकाता: प्रेसीडेंसी जेल में पूर्व शिक्षा पार्षद माणिक भट्टाचार्य से करीब 6 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई अधिकारी बाहर निकले। सीबीआई ने मंगलवार रात माणिक के खिलाफ करीब 100 पेज की एफआईआर दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश), 467 (जालसाजी), 468 (जालसाजी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा, सीबीआई ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, माणिक पूछताछ में जांचकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं।

सीबीआई ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि माणिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, माणिक से बुधवार को लंबी पूछताछ की गई। उन्होंने इस केस को लेकर काफी कुछ कहा। हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने माणिक को पूछताछ का वीडियो फुटेज अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। सीबीआई को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है।

प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से दूसरे दौर की पूछताछ के लिए बुधवार सुबह सीबीआई अधिकारी कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल पहुंचे। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने शुरुआत में पोस्टिंग-भ्रष्टाचार मामले में माणिक से पूछताछ करने का आदेश दिया था। जज के आदेश के मुताबिक, मंगलवार की रात 9:30 से 11:30 बजे तक सीबीआई के चार अधिकारियों ने माणिक से करीब दो घंटे तक पूछताछ की।

माणिक से जेल में दो अलग-अलग मामलों में जांच अधिकारी मलय दास, वसीम अकरम खान समेत चार लोगों के साथ सीबीआई एसपी कल्याण भट्टाचार्य के नेतृत्व में पूछताछ की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की गई। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि भर्ती भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जेल में बंद माणिक को सीबीआई अपनी हिरासत में लेगी या नहीं और उससे पूछताछ करेगी या नहीं।