3 और प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की गयी नौकरी

पश्चिम बंगाल TET भ्रष्टाचारः कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार मामले में अब 3 और शिक्षकों की नौकरियां चली गयी हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में अवैध रूप से नौकरी पाने वाले 3 और शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को यह आदेश दिया।

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले इन तीनों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में नौकरी रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की थी। इस पर कोर्ट ने उनके दस्तावेजों की जांच के बाद कहा कि उन्हें उनकी नौकरी वापस नहीं मिलेगी।

हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में अनियमितता की वजह से अब तक कुल 268 प्राथमिक शिक्षकों में से 258 की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।

आपको बता दें कि पहले ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश गंगोपाध्याय के आदेश पर 268 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द हुई है लेकिन बाद में ये शिक्षक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गये थे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट लौटे बर्खास्त शिक्षकों की नौकरी नहीं बची।