बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाकर 75 फीसदी करने के बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ये लागू हो गया है।
बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण लागू हो चुका है। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है। यानी अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।
बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था । जिसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी।