अभिषेक बनर्जी को मिली हाईकोर्ट से राहत

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कोलकाता : भर्ती भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को फिलहाल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। ईडी ने कहा कि अगले सोमवार तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभिषेक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एफआईआर खारिज करने की याचिका दायर की थी। हालांकि मामले की सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सभी पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का समय अगले सोमवार शाम 4:30 बजे निर्धारित किया गया है।

जानमकारी के अनुसार अभिषेक को पहले अदालत ने सुरक्षा प्रदान की थी। वह अवधि पिछले सोमवार को समाप्त हो गई। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने मामले को न्यायमूर्ति घोष की पीठ को वापस कर दिया। फिलहाल सभी पक्षों को सोमवार की सुनवाई का इंतजार है। वहीं बुधवार को अभिषेक के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि सोमवार से पहले मामले की सुनवाई संभव नहीं है। इसके बाद ईडी के वकील एमवी राजू ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगले सोमवार तक अभिषेक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बता दें कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में फंसने के बाद तृणमूल सांसद अभिषेक को सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ा था। ईडी के समन के बाद वह पेशी से बचते रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद अभिषेक को सुरक्षा नहीं मिली। मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस कर दिया गया। इसके बाद जस्टिस अमृता सिन्हा ने अभिषेक के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया। अभिषेक ने न्यायमूर्ति घोष की पीठ से संपर्क कर एफआईआर खारिज करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि ईडी ने जस्टिस घोष की अदालत में इस मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि भर्ती मामलों की सुनवाई इस बेंच में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद न्यायमूर्ति घोष ने मामले को छोड़ दिया।