भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अभिषेक बनर्जी की अर्जी

 अभिषेक की अर्जी पर सुनवाई सोमवार को

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कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह सौमेन नंदी द्वारा दायर कथित शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी के एक आवेदन पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया था कि वह अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक भाषण को अपनी जांच के दायरे से बाहर न रखे।

सौमेन नंदी बनाम बंगाल सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की अदालत से न्यायाधीश अमृता सिन्हा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

न्यायाधीश सिन्हा ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय द्वारा दिये गए आदेश को वापस लेने के लिए अभिषेक बनर्जी के आवेदन पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई सोमवार को की जायेगी।

केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा किसी भी संभावित कार्रवाई के बारे में उनके वकीलों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं पर न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों के दरवाजे हमेशा खुले हैं।

बता दें, गिरफ्तार आरोपी कुंतल घोष द्वारा दायर एक शिकायत में अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया था, जिसने इसमें आरोप लगाया था कि भर्ती मामले में बनर्जी और टीएमसी के अन्य नेताओं का नाम लेने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा था।

बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित सौमेन नंदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को कहा था कि आरोपी कुंतल घोष से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं।

उन्होंने निर्देश दिया था कि बनर्जी के एक सार्वजनिक भाषण सहित सभी पहलुओं को सीबीआई की जांच से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो यह जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा भी की जानी चाहिए।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने 29 मार्च को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित किया था।

अभिषेक ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उनके वकीलों ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय द्वारा एक समाचार चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने टीएमसी नेता के खिलाफ कथित तौर पर बात की थी।