हत्या के आरोप में अभियुक्त लक्ष्मण दोराईवुरू को आजीवन कारावास

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चाईबासा : करिब दो साल पहले जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गुमिरिया पंचायत के गुमिराया टोला में बैल चोरी को लैकर लक्षमण दोराईबुरू व अंकुरा दोराईबुरू के बीच मारपिट हुई थी जिसमें लक्षमण नें अंकुरा को धारदार चाकु से मार कर घायल कर दिया गया था।तथा घायल अंकुरा को ईलाज के लिए जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थय केंद्र लाने के क्रम में रास्ते में अंकुरा की मौत हो गई थी।इसी मामले को लेकर आज माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा लक्षमण दोराईबुरू को अजीवन कारावास व दस हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है।ज्ञात हो कि जगन्नाथपुर थाना काण्ड सं0-33/2021, दिनांक 10.05.2021 धारा- 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त लक्ष्मण दोराईबुरू, पे०- लादुरा दोराईगुरू, सा०- गुमरिया टोला तालासाई थाना जगन्नाथपुर, जिला- प० – सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध अंकुरा दोराईबुरू पे०- लादुरा दोराईबुरू, सा०- गुमरिया टोला तालासाई, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- प0 सिंहभूम, चाईबासा की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। उक्त घटना दिनांक- 09.05.2021 को रात्रि करीब 08:00 बजे लक्ष्मण दोराईबुरू एवं अंकुरा दोराईबुरू बैल को बेचने को लेकर अपने घर के आँगन में झगड़ा झंझट करने लगे इसी बीच लक्ष्मण दोराईबुरू द्वारा अपने हाथ में लिये धारदार चाकू से अंकुरा दोराईबुरू के पीठ पर घोंप दिया।

 

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जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र ले जाने के क्रम में रास्ते पर ही अंकुरा दोराईगुरू की मृत्यु हो गई थी। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त लक्ष्मण दोराईबुरू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण सत्रवाद सं0- 188 / 2021 के क्रम में दिनांक 21.03.2023 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भा०व०वि० के अन्तर्गत अभियुक्त लक्ष्मण दोराईवुरू को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।