नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 22 साल की सजा

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धनबाद : नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने बलियापुर थाना क्षेत्र के रंगामाटी निवासी विशाल कुमार सिंह को 22 वर्ष कैद एवं 13 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. शुक्रवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था जबकि पिता ललन सिंह, मां ज्ञानती देवी व बहन काजल कुमारी को रिहा कर दिया था. अदालत सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 10 जून 2024 निर्धारित की थी. 26 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने बलियापुर थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सुशांतो हत्याकांड , गवाह पेश करने का आदेश फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय और कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी. जबकि प्रदीप तुरी एवं गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिसिया जांच पर उंगली उठाते हुए सुशांतो की मां ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने मामले को दर्ज कर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया.

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