अधीर को हाईकोर्ट से मिला रक्षा कवच, पुलिस नहीं कर सकेगी गिरफ्तार
कोर्ट ने कहा कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती
कोलकाता, सूत्रकार : कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को कलकत्ता हाईकोर्ट से गुरुवार को रक्षा कवच मिल गया। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सुरक्षा दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस अंतिम रिपोर्ट नहीं दे सकती। जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने गुरुवार को ऐसा आदेश दिया। उन्होंने पुलिस को कहा कि अधीर से पूछताछ करने से पहले उनको 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करनी होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगा था।
बता दें कि 31 जनवरी को न्याय यात्रा ने मालदह के हरिश्चंद्रपुर में प्रवेश किया था। इसमें राहुल गांधी के साथ अधीर चौधरी भी थे। वहां राहुल की गाड़ी का शीशा टूट गया था। पुलिस के मुताबिक, उस वक्त अधीर ने कुछ भड़काऊ टिप्पणियां कीं, जिससे कांग्रेस समर्थक भड़क गए थे।
पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसी सिलसिले में अधीर के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन्हें धारा 41 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया है।
दरअसल अधीर चौधरी ने शिकायत की थी कि राहुल गांधी की कार का शीशा पत्थर मारने से टूटा है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह घटना किसने की या किस कारण हुई। अधीर ने कहा था कि समझें कि हमला किसने किया। जैसा कि हम यहां जानते हैं, अतिथि देवो भवः। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद से ही उनकी बंगाल में यात्रा को रोका जा रहा है।