आजम खान के बाद अब अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता हुई रद्द

आजम और उनके बेटे को मिली है 15 साल की सजा

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही आजम खान की विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। इसके बाद कुछ दिन पहले ही उनको और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा की घोषणा की गई थी। अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द घोषित किया गया है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी।

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आपको बताते चलें कि अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे। इसके पहले रामपुर से उनके पिता की भी सदस्यता रद्द हुई थी। जिसके बाद हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने आजम खान के करीबी को चुनाव में हराते हुए रामपुर सीट पर कब्जा जमा लिया था। अब अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता रद्द हो गई है।