अलकतरा घोटाले के दोषी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा

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रांची : प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बुधवार को अलकतरा घोटाला के दोषी विजय कुमार तिवारी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने पक्ष रखा। ट्रायल के दौरान ईडी की ओर से 18 गवाह और कई साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। ईडी ने 55 लाख 42 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वर्ष 2012 में (ईसीआर 8/2012) केस दर्ज किया था। विजय कुमार तिवारी की कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन को वर्ष 2008-9 में पलामू में सड़क मरम्मत का काम मिला था। सड़क निर्माण विभाग ने कलावती कंस्ट्रक्शन को बालूमाथ से हेरहंज पांकी रोड़ की मरम्मत के कार्य का ठेका 1.32 करोड़ रुपये में दिया था। इसमें एक करोड़ नौ लाख रुपये का भुगतान सरकार की ओर से कर दिया गया था। विजय कुमार तिवारी ने अलकतरा के 11 फर्जी बिल विभाग में जमा कर पैसे की निकासी कर ली। कंपनी की ओर से जमा किए 13 में 11 बिल फर्जी पाए गए थे। फर्जी बिल के जरिए 55 लाख 42 हजार रुपये की निकासी हुई थी।

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