Gujarat Riots: नरोदा ग्राम हिंसा मामले के सभी 69 आरोपी बरी
नरोदा ग्राम हिंसा में पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल समेत 69 आरोपी बरी हो गए
अहमदाबाद। उस दिन को कौन भूल सकता है तारीख थी 27 फरवरी 2002 जिस दिन अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में पेट्रोल डालकर गुजरात के गोधरा में कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस दिन को भारतीय इतिहास का काला दिन भी कहे तो गलत नहीं होगा। इतने सालों के बाद भी जब भी उस घटना का जिक्र होता है सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। वो लोगों की चीख-पुकार,वो आग में झुलसने का दृश्य सब कुछ।
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बहरहाल इस घटना के इतने सालों के बाद आज नरोदा ग्राम हिंसा में पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल समेत 69 आरोपी बरी हो गए हैं। गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार यानी आज 20 अप्रैल को फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड में 11 लोगों की मौत हुई थी।
जैसे ही गोधरा कांड हुआ उसके जवाब में 28 फरवरी 2002 को गुजरात बंद की घोषणा की गई थी। इस बीच अहमदाबाद शहर सहित पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 28 फरवरी को नरोदा गांव के अंदर और बाहर कथित तौर पर 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
इस मामले के आरोपियों में बीजेपी की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत कुल 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 18 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा ग्राम इलाके में दंगे हुई थी।
बता दें कि इसे मामले में गृह मंत्री अमित शाह 2017 में कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में अदालत में पेश हुए थे। कोडनानी 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार में मंत्री थीं। कोडनानी को नरोदा पाटिया दंगों के मामले में भी दोषी ठहराया गया था जिसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उन्हें 28 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट ने राहत दे दी थी।
नरोदा ग्राम मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा चल रहा था। आज इन सभी 69 लोगों को बरी कर दिया गया।