कोलकाताः सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपनी नौकरी गंवाने वाले 88 और प्राथमिक शिक्षकों ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इससे पहले 54 लोगों ने हलफनामा जमा किया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने इनमें से 53 की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था।
इसे भी पढ़ेः पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को कल देंगे 7800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगापाध्याय ने प्राथमिक स्कूल में अवैध रूप से शिक्षक की नौकरी मिले कुल 268 लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नौकरी गंवाने वाले 268 लोगों का बयान फिर से दर्ज कर मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसी आदेश पर प्राथमिक भर्ती में नौकरी गंवाने वाले 88 प्राथमिक शिक्षकों ने गुरुवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
इससे पहले 54 लोगों ने हलफनामा हाईकोर्ट में जमा किया था। लेकिन सुनवाई में एक शिक्षक उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।