कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार कांग्रेसी विधायकों को मिली राहत

जीरो एफआईआर को बंगाल भेजना उचित नहीं

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कोलकाता/रांची : कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है।

बता दें कि जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने सरकार गिराने के आरोप में रांची में दर्ज जीरो एफआईआर को पश्चिम बंगाल पुलिस के पास भेजने के आदेश को सही नहीं माना है।

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अदालत ने विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। तीनों विधायकों ने कांग्रेस के नेता जयमंगल सिंह ऊर्फ अनूप सिंह की ओर से अरगोड़ा में दर्ज जीरो एफआईआर को बंगाल पुलिस को भेजने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि जीरो एफआईआर को बंगाल भेजना उचित नहीं है इसलिए इसे निरस्त किया जाए।

30 जुलाई को हुई थी तीनों की गिरफ्तारी

बता दें कि झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायकों को कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई को हावड़ा के पांचला में 49.37 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था।

तीनों के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल यह मामला कलकत्ता के एमपी-एमएलए न्यायालय में लंबित है। तीनों विधायकों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की है और तीन माह  तक इनको कोलकाता से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है।