रांची : कोलकाता कैस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजीव कुमार को मिली बेल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
अमित कुमार अग्रवाल की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें अमित कुमार अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि हाईकोर्ट से राजीव कुमार को बेल मिली है, उनके बेल ऑर्डर चुनौती दी जा रही है।
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट से 30 नवंबर को जमानत खारिज होने के बाद अमित कुमार अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को उन्हें अंतरिम जमानत शर्तों के साथ प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि जब तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे तो वह ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे. निचली अदालत के बिना आदेश के वे भारत नहीं छोड़ेंगे।
ईडी द्वारा समन किए जाने पर अमित अग्रवाल ईडी के ऑफिस भी जाएंगे। इसके अलावा अमित अग्रवाल को एक मोबाइल नंबर देने को कहा गया था जिससे उनसे संबंधित अथॉरिटी द्वारा संपर्क किया जा सके ताकि वह कहां है यह सुनिश्चित हो सके।