लालन शेख मौत मामला : कलकत्ता हाई कोर्ट (HC) ने सीबीआई पर उठाए सवाल

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए

कोलकाता : लालन शेख की सीबीआई हिरासत में मौत हो चुकी है । अब उसी को लेकर राज्य की राजनीति पूरी तरह से उबाल पर है। अब लालन शेख की मौत पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिरासत में लालन शेख की मौत में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया। अणुव्रत मंडल की जमानत मामले में जस्टिस जयमाल्या बागची ने सीबीआई को आड़े हाथ लेते हुए सवाल उठाया है कि ‘क्या सीबीआई का यह कर्तव्य नहीं है कि वह विचाराधीन कैदी पर नजर रखे’?

इसे भी पढ़ेंः नंदीग्राम में तृणमूल नेता के घर बमबाजी

बताते चलें कि अणुव्रत मंडल के जमानत मामले पर सुनवाई चल रही थी । सीबीआई ने अणुव्रत मंडल की जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि बगटुईकांड के आरोपी लालन शेख की मौत के बाद मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस स्थिति में अणुव्रत को किसी भी तरह की जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसी संदर्भ में जस्टिस बागची ने कहा, “हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ लोग आत्महत्या कह रहे हैं। फिर भी क्या यह प्राकृतिक मौत है?”

न्यायाधीश ने यह भी कहा ‘किसी भी अप्राकृतिक मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करना नितांत आवश्यक है। क्या सीबीआई का यह कर्तव्य नहीं है कि वह विचाराधीन कैदी पर नजर रखे? अब दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं?’

Anuvrat Mandal bailcalcutta high courtlalan sheikh death caseअणुव्रत मंडल की जमानतकलकत्ता उच्च न्यायालयलालन शेख मौत मामला