सुब्रत रॉय के बैंक और डीमैट अकाउंट्स को कुर्क करने का आदेश

सेबी की सहारा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लॉकर को भी कुर्क करने का दिया आदेश सहारा प्रमुख और उनके अधिकारों से वसूली जाएगी 6.42 करोड़ रुपए

मुंबई (एजेंसी)। सहारा ग्रुप के हेड सुब्रत रॉय को बाजार नियामक ने झटका दिया है। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) ने आॅर्डर दिया है कि ओएफसीडी जारी करते वक्त कंपनी ने नियमों की अनदेखी की थी। ऐसे में अब सुब्रत रॉय और उनके अधिकारों से 6.42 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है।

यह भी पढ़े : वेणुगोपाल धूत और कोचर दंपति को 3 दिनों की CBI हिरासत

इसके लिए अब रएइक ने यह आदेश दिया है कि वह सहारा ग्रुप के हेड सुब्रत रॉय और उसके अधिकारिकों की संपत्ति को कुर्क करें। सेबी ने इस मामले में अपने आदेश में कहा है कि वैकल्पिक पूर्ण-परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने के मामले में सहारा प्रमुख और बाकी अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सहारा ग्रुप से कुल 6.42 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी।

सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि 6.42 करोड़ रुपए की वसूली सुब्रत रॉय, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव, अशोक रॉय चौधरी और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन जो कि अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन बन गया है उसे इन पैसों की वसूली की जाएगी। सेबी ने अपने नोटिस में कहा है कि सभी बैंक, म्यूचुअल फंड इकाइयों और डिपॉजिटरी को यह आदेश दिया है कि ऊपर की लिस्ट में दिए गए किसी नाम या कंपनी के डीमैट खाते से किसी तरह के विड्रॉल की मंजूरी न मिले। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस खातों में यह लोग पैसे जरूर जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही सेबी ने बैंकों को इन सभी लोगों के बैंक खातों के साथ ही लॉकर को भी कुर्क करने का आदेश दिया है। इससे पहले सेबी ने सहारा ग्रुप के अधिकारियों पर जून में 6 करोड़ रुपए का जुमार्ना लगाया था।

पैसे न चुकाने पर होगी कार्रवाई

आपको बता दें कि साल 2008-09 में सहारा ने ओएफसीडी को जारी करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया था। ऐसे में निवेशकों के हित की रक्षा न करने और रूल्स को न फॉलो करने के कारण सेबी ने इस मामले में सहारा और उसके अधिकारिकों की संपत्ती कुर्क करके कुल 6 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। इससे पहले सेबी ने सभी को जुमार्ना देने का आदेश दिया था लेकिन जब सहारा ने जुमार्ना नहीं जमा किया तो ऐसे में बाजार नियामक ने संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है। खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सहारा ग्रुप से कुल 6.42 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी।

 

Order to attach Subrata Roy's bank and demat accounts