विकलांग युवती से रेप करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है

कोलकाता:  दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली थाना क्षेत्र में एक युवक पर विकलांग युवती से रेप करने का आरोप लगा है। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की शिनाख्त तापस संपुई के रूप में हुई है। आरोप है कि 25 दिसंबर को पीड़िता जब डॉक्टर को दिखाने गयी थी तो उसी दौरान यह घटना घटी।

यह भी आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को दुकान पर ले जाकर कथित तौर पर कई बार उससे दुष्कर्म किया।

इस मामले में एसडीपीओ आतिश विश्वास ने बताया कि बीती रात पीड़िता ने खुद थाने आकर शिकायत दर्ज करायी थी। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के अभिभावक नहीं है। वह कुलतली में अपने चाचा के पास रहती है। उस दिन वह पड़ोस की एक महिला के साथ डॉक्टर के पास गई थी। आरोपी की दुकान डॉक्टर के चेंबर के बगल में है।

आरोपी ने महिला को डॉक्टर के चेंबर से बुलाया और दुकान पर ले गया। इसके बाद जबरन दुकान में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने भय से पहले तो घटना का खुलासा नहीं किया। बाद में उसने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी।

क्या है घटनाः

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के पिता का निधन कई साल पहले हो गया है। उसकी मां भी नहीं है। 25 दिसंबर की रात नाबालिग घर में अकेली थी। पीड़िता पड़ोस की एक विधवा महिला को लेकर डॉक्टर के पास गई थी।

आरोपी की दुकान उस डॉक्टर के चेंबर के बगल में है। पीड़िता वहां गई तो कथित तौर पर जबरन दुकान के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। उसके बाद भी दूसरे दिन युवती को बुलाकर उसी तरह से शारीरिक शोषण किया। इसके बाद परिजन ने इसकी शिकायत थाने में की।

क्या है पॉक्सो एक्टः

पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों, दोनों पर लागू होता है।

 

Kultali police station area of ​​South 24 Parganas districtProtection of Children from Sexual Offenses Actदक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली थाना क्षेत्रप्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट