अणुब्रत को नहीं मिली राहत, 17 फरवरी तक जेल हिरासत

14 दिनों की जेल हिरासत

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कोलकाताः गाय तस्करी के मामले में टीएमसी के हैवीवेट नेता अणुब्रत मंडल को कोर्ट से शुक्रवार को फिर राहत नहीं मिली। उसे आसनसोल कोर्ट ने फिर 14 दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया है।

फिलहाल अणुब्रत को जेल में ही रहना होगा। बीरभूम के तृणमूल नेता अणुब्रत मंडल को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसकी याचिका पर सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि अणुब्रत के वकील ने जमानत के लिए अर्जी नहीं दी थी। करीब दस मिनट में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी तक जेल में रखने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि, मीडिया ने उससे अदालत में जाने से पहले सवाल किया कि लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीते दिनों जब उससे ‘जेलमुक्ति’ के बारे में पूछा गया तो अणुब्रत मंडल ने कहा था कि क्या कोई जीवन भर जेल में रहता है? एक दिन यह फिर से होगा।

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साथ ही वह पंचायत चुनाव में तृणमूल की जीत को लेकर आशान्वित थे, लेकिन शुक्रवार को अणुब्रत ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

अणुब्रत को 19 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था। उस दिन, सीबीआई ने दावा किया कि और बेनामी खातों का पता लगाया गया है। बीरभूम सहकारी बैंक के 177 बेनामी खातों का पता पहले चला था।

फिर 54 और बेनामी खातों का पता लगाया गया। इस तरह की जानकारी जज को दी गई। सीबीआई का दावा है कि इन खातों से करोड़ों रुपए का लेन-देन हुआ था।