तिहाड़ में कटेंगी अब अणुव्रत मंडल की रातें

टीएमसी नेता को 13 दिनों की जेल हिरासत

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कोलकाता/नई दिल्ली: बंगाल में मवेशी तस्करी मामले के आरोपी बीरभूम के टीएमसी नेता अणुव्रत मंडल की जमानत याचिका मंगलवार को फिर खारिज हो गईं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मवेशी तस्करी मामले में अणुव्रत मंडल को 13 दिनों की जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

बता दें, आसनसोल में जेल हिरासत में रह रहे अणुव्रत मंडल को कुछ दिन पहले दिल्ली ले जाया गया था। तभी से ईडी मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही थी। अब कोर्ट के आदेश पर उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया।

अणुव्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन और उनके सीए मनीष कोठारी पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं। अणुव्रत ने पहले यह बहुत कोशिश की थी कि ईडी उन्हें दिल्ली नहीं ले जा पाए लेकिन अंततः उनकी कोशिश विफल हो गयी।

मवेशी तस्करी मामले में अभियुक्त अणुव्रत मंडल को मंगलवार दोपहर को कोर्ट में पेश किया गया। वह काफी निराश नजर आ रहे थे। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। कोर्ट में बैठकर उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें चलने में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।

बता दें, सोमवार को रात को उनकी तबीयत बिगड़ गयी थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया था। वहां उनकी जांच हुई। सूत्रों के अनुसार उन्हें खांसी हो गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है।

उसके बाद उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया था और उन्हें दवाई भी दी गई है लेकिन फिलहाल उन्हें अभी अस्पताल में नहीं रखा जा रहा है। उनकी रात अब कुछ दिनों तक तिहाड़ में ही कटेगी।

उल्लेखनीय है कि होली के दिन अणुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाया गया था। तभी से ईडी मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही थी। अब कोर्ट के आदेश पर उनकी रात तिहाड़ जेल में कटेगी।

बता दें, मवेशी तस्करी मामले में बीरभूम तृणमूल के जिलाध्यक्ष अणुव्रत को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह कई महीनों तक आसनसोल जेल में थे।

अदालत की अनुमति के बाद ईडी के अधिकारी उन्हें दिल्ली ले गये थे। फिलहाल अणुव्रत मंडल को 13 दिन तिहाड़ जेल में रहना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।