बागुईहाटी दोहरे हत्याकांड का आरोपित बनेगा सरकारी गवाह
साथ ही शुक्रवार की सुनवाई में आरोप भी तय किए गए
बारासात: बारासात जिला अदालत ने बागुईहाटी में दो नाबालिगों की हत्या मामले का मास्टरमाइंड रहे दिव्येंदु दास के सरकारी गवाह बनने की अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही शुक्रवार की सुनवाई में आरोप भी तय किए गए।
पिछले महीने बागुईहाटी दोहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान दिव्येंदु के वकील ने कहा था कि उनका मुवक्किल हत्या के मामले में गवाह बनने के लिए एक गुप्त बयान देना चाहता है।
इसके लिये कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई। कोर्ट ने शुक्रवार को उस अर्जी पर जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि दिव्येंदु की गवाही 27 अप्रैल को ली जाएगी। तब तक उसे मुख्य आरोपित से अलग कर दूसरी जेल में रखने की व्यवस्था की जाए। ऐसा माना जा रहा है कि गुप्त बयान के बाद दिव्येंदु के वकील जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पिछले साल सितंबर में बागुईहाटी के दो किशोरों अतनु दे और अभिषेक नस्कर का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सत्येंद्र चौधरी और दिव्येंदु को उस घटना के मुख्य आरोपित के रूप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा रबीउल मोल्ला, अभिजीत बसु, शमीम अली, साहिल मोल्ला नाम के चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया।
सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी का दावा है कि आरोपितों ने दोनों किशोरों की पीट-पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शवों को बशीरहाट के हाड़ोआ थाने के कुल्टी इलाके और न्यजाट थाने के शिरीश्तला इलाके में फेंक दिया गया।
आरोपितों ने संदेह कम करने के लिए दोनों शवों को दो अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था। उस मामले में दिव्येंदु को छोड़कर बाकी पांच आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364ए, 302, 404, 201, 120बी, 34 के तहत आरोप तय किए गए हैं।