महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर 10 दिनों के लिए रोक

भ्रष्टाचार मामले में 13 महीने से जेल में हैं देशमुख

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मुंबईः कथित भ्रष्टाचार मामले (Corruption Case) में 13 महीने से जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को 1 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी लेकिन कुछ ही मिनटों में अदालत ने देशमुख की जमानत पर रोक भी लगा दी।

अदालत ने देशमुख की जमानत को अब 10 दिनों के लिए रोक दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम. एस. कार्णिक ने यह फैसला सुनाया।

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उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार और मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

उसके बाद से देशमुख लगभग 13 महीने से जेल में हैं। वे मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं। देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली का आरोप है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले महीने हाईकोर्ट ने देशमुख को ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे देशमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।