रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को 29 नवंबर तक बरकरार रखा है। न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने सोमवार को विधायक दीपिका पांडे द्वारा दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। दीपिका पांडे ने वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने एवं जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने के मामले में की गई प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर याचिका दायर की है।
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आरोप है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता प्रबोध सोरेन के साथ दीपिका पांडे व अन्य कार्यकर्ता ने मारपीट की और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ गाली गलौज की। मामले को लेकर गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी थाने में दीपिका पांडे सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ कांड संख्या 18/2020 दर्ज कराई गई थी। इसी एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दीपिका पांडे की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।