रांची : साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में बरहरवा थाने में दर्ज मामले की 24 घंटे में क्लीन चिट देने के मामले की सीबीआई जांच का आग्रह करने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
मामले में न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय( ईडी ) को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी।
ईडी को इससे संबंधित एविडेंस रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
ईडी को प्रतिवादी बनाने के लिए प्रार्थी शंभू नंदन कुमार की हस्तक्षेप याचिका ( आईए) को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पैरवी की।
बता दें कि साहिबगंज के बरहरवा थाने में टोल प्लाजा टेंडर विवाद में शंभू नंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पंकज मिश्रा पर टेंडर में भाग नहीं लेने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था।
पंकज ने टेलिफोनिक धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने उसके वॉइस रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच नहीं कराई थी। साथ ही आधे घंटे में 14 गवाहों का बयान लेकर पुलिस ने मामले में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को क्लीन चिट दी थी।
प्रार्थी की ओर से आरोप लगाया गया था कि मामले में जांच को प्रभावित करने के लिए इन दोनों को क्लीन चिट दी गई है, प्रार्थी ने इसकी सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। मामले को लेकर बरहरवा साहिबगंज थाना कांड संख्या 85/2020 दर्ज कराई गई थी।निचली अदालत ने भी मामले में ट्रायल पर रोक लगाई है।
यह भी पढ़ें – पंकज मिश्रा को फोन से बात कराने वाले सूरज पंडित से ईडी कर रही पूछताछ