निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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रांची : मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर तत्काल रोक लगाई है. दरअसल, अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई. गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. बता दें कि 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड की तात्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था. तब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 17 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी मिली थी. 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था. 25 मई को पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था.  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था. अभिषेक झा रांची में पल्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक थे जिसे ईडी ने जब्त कर लिया.

 

 

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