Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों को खनन पट्टा दिये जाने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना दिया है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीएम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की.
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