मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राहत

राष्ट्रगान के अपमान का था मामला

67

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक राहत भरी खबर आई है । कुछ दिन पहले मुंबई बीजेपी के एक नेता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का मामला दर्ज कराया था । इसको लेकर मुख्यमंत्री को समन भेजा गया था लेकिन मुंबई की एक अदालत ने समन को खारिज कर दिया ।

उस विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि समन भेजने की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि ममता को तलब करने वाले शहर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने कानून का पालन नहीं किया।

यह भी पढ़े : आइए जानें आखिर क्या लिखा है मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में ?

गुरुवार को मुंबई की अदालत के आदेश में कहा गया है, ”शहर की सत्र अदालत के जज द्वारा समन जारी करने की प्रक्रिया में और भी कई मुद्दे शामिल हैं। मसलन, हलफनामे में शिकायतकर्ता भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता की जानकारी का खुलासा होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में इसका पालन नहीं हुआ । इसके बाद विशेष अदालत ने समन जारी करने का मामला वापस उक्त न्यायाधीश को भेज दिया। आदेश दिया कि वह विधि की सभी प्रक्रियाओं के अनुसार पुन: समन भेजें।

बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा
मुंबई भाजपा के पदाधिकारी विवेकानंद गु्प्ता ने पिछले साल एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिसंबर 2021 में अपनी मुंबई यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था तो बनर्जी खड़ी नहीं हुईं। उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

इसके बाद मुख्यमंत्री ममता आदेश की समीक्षा के लिए मुंबई की एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। पिछले फरवरी में विशेष अदालत के जज ने समन पर रोक लगा दी थी। इस मामले में शिकायतकर्ता और महाराष्ट्र सरकार जवाब मांग रही है।