निशीथ प्रमाणिक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा

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कोलकाता, सूत्रकार : कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति चितरंजन दास और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। नतीजतन निशीथ की गिरफ्तारी की संभावना फिलहाल टल गयी। हालांकि, अदालत के आदेश के अनुसार, केंद्रीय मंत्री को अगले 15 दिनों के भीतर दिनहाटा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। यह बात सर्किट बेंच के सहायक वकील अदिति शंकर चक्रवर्ती ने कही।

2018 में हत्या के एक मामले में निशीथ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इसके बाद, निशीथ ने सुरक्षा की मांग करते हुए जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच से संपर्क किया लेकिन इस साल की शुरुआत में सर्किट बेंच ने निशीथ की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में नहीं हो जाती तब तक निशीथ के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी मामले में गुरुवार को सर्किट बेंच ने कहा कि निशीथ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के कारण उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

छह साल पहले, निशीथ पर दिनहाटा में तृणमूल की आंतरिक उथल-पुथल के सिलसिले में दो लोगों को गोली मारने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था। निशीथ तब टीएमसी में थे। बाद में पुलिस ने उस घटना में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। उस मामले में वकील वासुरी स्वराज ने कहा कि सर्किट बेंच ने निशीथ को सुरक्षा दी। आज सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की गई। लेकिन वहां निशीथ प्रमाणिक पर आरोप साबित नहीं हो सका इसलिए कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।