आचार संहिता मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को कोर्ट से राहत

बीजेपी नेता बाबू लाल मरांडी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता मामले में पलामू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है

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रांची : बीजेपी नेता बाबू लाल मरांडी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता मामले में पलामू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। बता दें कि बाबूलाल आज एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में पेश हुए। जहां न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने उनके मामले की सुनवाई की। क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान पर्याप्त सबूत नहीं थे, अदालत ने इसीलिए बाबूलाल मरांडी को बरी कर दिया है । यह मामला 2011 का है।मेदीनगर के टाउन थाना में धारा 144 का उल्लंधन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल ने कहा कि मुझे अदालत पर पूर्ण विश्वास था। हमने कोई गलती नहीं की थी। लंबे समय तक अनिल जी लड़ते रहे और हम फैसले का इंतजार करते थे। हम कही दोषी नहीं थे फिर भी आज निर्दोश धोषित किए गए।

 

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यह मामला 2011 का है

2011 में निष्कासन अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। कई लोगों की दुकानों में तोडफ़ोड़ की।अतिक्रमण हटाने के अभियान का कई लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा,इसीलिए बाबूलाल मरांडी ने उनकी मदद और क्षतिपूर्ति के लिए आंदोलन शुरू किया। बाबूलाल के निर्देशन में साहित्य मैदान, मेदिनीनगर नगर थाना क्षेत्र व पलामू प्रमंडल मुख्यालय में आंदोलन के दौरान महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानून व्यवस्था के तत्कालीन डीएम मुकुल पांडेय ने बिना अनुमति के महाधरना करने और भीड़ जमा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तब बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के नेता थे।