राज्य में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता HC सख्त

NIA को सौंपी जांच, इस आदेश से CM ममता को लग सकती है झटका

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कोलकाता : रामनवमी के मौके पर राज्य के अलग-अलग जिलों में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हावड़ा, हुगली के रिसड़ा और दालकोला समेत अलग-अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच अब कोर्ट ने आतंक-रोधी एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है।

गौरतलब है कि रामनवमी के दौरान पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी थी। यहां कई वाहनों में आग लगा दी गई थी, जबकि पत्थरबाजी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थीं।

इसके अलावा पुलिस पर भ हमला करने के बाद सरकारी वाहनों में भी आग लगा दी गयी थी। कई जगहों पर अलग-अलग राजनीतिक दल के लोगों के टकराव के मामले भी सामने आए थे। इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुइ थे।

शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी याचिका

बंगाल में विपक्ष के नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस टीएस शिवागननम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिए। अपनी जनहित याचिका में अधिकारी ने कहा था कि रामनवमी पर हुई हिंसा में बमबाजी हुई है और इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए।

इसी याचिका पर कोर्ट ने बंगाल पुलिस को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र को इन दस्तावेजों को एनआईए को भेजने के लिए कहा गया है।