कोलकाता: हावड़ा के पांडेय ब्रदर्स के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कारोबारी शैलेश पांडेय और उसके भाई को ईडी ने कोर्ट से गिरफ्तार किया था।
स्वाभाविक रूप से कोर्ट परिसर से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर काफी हंगामा हुआ। पिछले अक्टूबर में शैलेश पांडेय के हावड़ा स्थित घर पर ईडी ने छापा मारा था। कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला था।
उस दौरान 8 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई थी। उस वक्त ईडी ने कारोबारी शैलेश पांडेय के भाई समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में शैलेश और उसके सहयोगी प्रसेनजीत को हाल ही में निचली अदालत से जमानत मिली थी। ईडी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के तरफ रुख किया था।
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इस मामले की सुनवायी के दौरान न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने दोनों आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। शैलेश और प्रोसेनजीत अदालत में पेश भी हुए।
इस मामले में घंटों सुनवायी के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को तुरंत खारिज कर दिया और अपना फैसला सुनाया। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने यह भी कहा कि ईडी जांच के मकसद से शैलेश पांडेय और उनके साथी को कोर्ट से गिरफ्तार कर सकती है।
कोर्ट के फैसले के बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को कोर्ट से फिर गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत में पेश करने का आदेश दिया।