गलत प्रश्न का उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक : कलकत्ता HC

मदरसा शिक्षक नियुक्ति, 10 जनवरी 2021 को आयोजित हुई थी लिखित परीक्षा

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग (West Bengal Madrasah Service Commission) द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गलत प्रश्न का जवाब देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिया जायेगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को इसी परीक्षा से संबधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि गलत प्रश्न का जवाब देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जायें।

आपको बता दें कि 3 मार्च 2020 को प. बंगाल मदरसा सेवा आयोग ने 121 पदों पर प्रधान शिक्षक /शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। परिणाम उस वर्ष 11 अगस्त को प्रकाशित किया गया था।

इस परीक्षा में गलत प्रश्न भी थे। परीक्षा के बाद परिणाम जारी कर दिया गया। इस बीच भर्ती प्रक्रिया भी काफी आगे बढ़ चुकी है। वहीं, कइयों को प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं।

ऐसे में हाईकोर्ट ने गुरुवार को इसी परीक्षा से संबधित एक मामले की सुनवाई करते हुए आयोग को निर्देश दिया कि गलत प्रश्न का जवाब देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जायें।

आयोग ने कोर्ट को बताया कि अगर अभी अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए जाते हैं तो अनेक शिक्षक नौकरी के लिए योग्य माने जाएंगे। नतीजतन, उन्हें फिर से साक्षात्कार देना होगा। पैनल तैयार करना पड़ेगा।

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जिससे आयोग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आयोग की इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने मदरसा सेवा आयोग को 7 दिन का समय दे दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आयोग तय करे कि आयोग प्राधिकरण इन अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया को कैसे पूरा करेगा।

उल्लेखनीय है कि मदरसे के प्रधान शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले मिजानूर इस्लाम द्वारा दर्ज एक मुकदमे से परीक्षा में गलत प्रश्न का मामला सामने आया।

7वीं SLST परीक्षा उत्तीर्ण होने के बादभी मिजनूर को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स 61 थे। मामलाकारी मिजानूर इस्लाम को 60.5 प्राप्त हुए। उन्होंने इसकी जानकारी अदालत को दी थी। उन्होंने बताया कि प्रश्न के उत्तर विकल्प में गलती थी। इसलिए उन्हें अतिरिक्त अंक मिलने चाहिए।

मिजानूर की ओर से वकील अली एहसान आलमगीर और राबिया खातून ने 28 जुलाई को हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। उनकी दलीलों और प्रतिवादों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध राय ने गुरुवार को आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया है, उन्हें प्रत्येक को 1 अंक अतिरिक्त दिया जाये।