कोलकाताः पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अनुब्रत मंडल की एक बार फिर जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। उन्हें फिर 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया है। यह निर्देश आसनसोल कोर्ट ने शुक्रवार को दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
आपको बता दें कि अनुब्रत मंडल प. बंगाल के बीरभूम जिला TMC के अध्यक्ष हैं। हाल ही में राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने अनुब्रत को शेर कहा था। उन्होंने कहा कि था कि अनुब्रत शेर हैं और उन्हें ज्यादा दिनों तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता है।
आज यानी शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट में मवेशी तस्करी मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से अदालत को यह बताया गया कि हाल ही में राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने अनुब्रत को शेर कहा था। मंत्री के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि अनुब्रत कितने प्रभावशाली है। इस बीच गवाहों को धमकी दी जा रही है। साथ ही CBI के वकील ने कोर्ट को बताया कि अनुब्रत के नाम पर करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति का भी पता चला है।
इसके बाद अदालत ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें फिर 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में रखे जाने का आदेश दे दिया।
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल को हिरासत में लेने की CBI की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस कलकत्ता हाईकोर्ट भेज दिया है।
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