शाहजहां को सीबीआई और ईडी कर सकती है गिरफ्तार: हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश ने अब तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करने पर लगाई फटकार

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कोलकाता, सूत्रकार : उत्तर 24 परगाना के संदेशखाली मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता और पांच जनवरी को छापेमारी के दौरान ईडी पर हमले के मास्टर माइंड शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए उसने केवल सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त एसआईटी के गठन पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागणम ने बुधवार को कहा कि शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी और राज्य पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार सीबीआई या ईडी के पास भी है।

7 फरवरी को राज्य सरकार ने संदेशखाली को लेकर हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य ने निर्देश के पैरा 8 में संशोधन की मांग की थी।

बुधवार को उस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने शाहजहां की गिरफ्तारी पर उक्त टिप्पणी की। सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को तृणमूल नेता शाहजहां को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि स्पष्ट रूप से कहें तो पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ईडी के मामले में सीट के गठन पर रोक लगा दी गई थी। हमने पुलिस को यह नहीं कहा कि शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

मालूम हो कि तृणमूल ने पुराना आदेश दिखाकर मांग शुरू कर दी। कोर्ट ने पिछले फैसले में पुलिस के हाथ-पैर बांध दिये थे। अतः शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 7 फरवरी के निर्देश के पैरा 8 पर पुनर्विचार की मांग करने वाले राज्य के मामले में, मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को दोहराते हुए कहा कि हमने उस दिन पुलिस को जांच करने से रोक दिया था। हमने कहीं नहीं कहा कि नये आरोप पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। मैंने तो सिर्फ जांच के निर्देश दिये थे।

इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट आरोपियों को बचा रहा है। 42 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

बुधवार को सुनवाई में ईडी की ओर से धीरज त्रिवेदी और एसवी राजू ने सवाल किये। ईडी के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि अगर आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो हमें दोबारा रिमांड पर लेना मुश्किल होगा।

इस मामले में सीट बनाने को कहा गया था। पुलिस और सीबीआई को वह जिम्मेवारी दी गयी थी। हम अदालत से आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। तभी जांच ठीक से होगी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि सिर्फ पुलिस ही क्यों, आरोपी को सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है।