सीबीआई ने हाईकोर्ट से की शिकायत, पुलिस नहीं दे रही जांच पेपर

निशीथ प्रामाणिक पर हमला मामला

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कोलकाता। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक पर हमले का जांच पेपर बंगाल पुलिस सीबीआई को नहीं दे रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई राज्य पुलिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा है।

उन्होंने राज्य पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला दायर किया। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। दस्तावेज सौंपने का भी आदेश दिया गया था, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण सीबीआई अधिकारी अदालत चले गये हैं।

मंगलवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद ही हाईकोर्ट ने केस फाइल करने की इजाजत दी।

बता दें, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी थी। कूचबिहार के साहेबगंज थाने की पुलिस ने अपनी पहल पर मुकदमा दर्ज किया था।

इस पर बीजेपी ने दावा किया कि पुलिस ने जानबूझकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, बीजेपी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाती हुई और सीबीआई जांच की मांग करती हुई हाईकोर्ट में मामला दायर की।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई में ही राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। घटना वाले दिन पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी की क्या भूमिका थी, सीबीआई जांच से अवगत कराया गया।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। राज्य ने रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने बीजेपी की मांग को स्वीकार करते हुए निशित प्रामाणिक के काफिले पर हुए हमले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक पर हमले के मामले में पुलिस के खिलाफ सीबीआई का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा घटना की सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी पुलिस मामले के दस्तावेज नहीं सौंप रही है।

इसके चलते जांच शुरू नहीं हो पा रही है। सीबीआई ने मंगलवार को अदालत की अवमानना ​​का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी।

सीबीआई का दावा है कि पुलिस ने कोर्ट की अवमानना ​​की है। इसलिए पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्यमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सीबीआई को वह अनुमति दी। इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।