सीबीआई करेगा पालिका में भर्ती भ्रष्टाचार की जांच: HC

कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला के बाद नगरपालिका और निगम की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसको लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई नगरपालिका में भर्ती भ्रष्टाचार की जांच कर सकेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई फिर से  एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकता है।

यहां बता दें कि शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार की जांच के दौरान कुछ दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिससे उन्होंने दावा किया कि राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं में भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर भर्ती मामले की जांच करना चाहते हैं।

शुक्रवार को इसी मामले पर जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच में अर्जी पर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में राज्य की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। सुनवाई में जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि इस भ्रष्टाचार में वही लोग शामिल हैं, जो शिक्षकों की भर्ती में शामिल हैं। सीबीआई इस मामले को देखेगा। सीबीआई 28 अप्रैल को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगा। न्यायाधीश ने डीजी और मुख्य सचिव को केंद्रीय जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि आम लोग 10 हजार रुपए कमाने के लिए मर रहे हैं और अर्पिता मुखर्जी के पास इतने पैसे कहां से आते हैं? कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के पास करोड़ों रुपये कहां से आ रहे हैं? इन नेताओं के हाथ लग जाने पर लाखों रुपए मिल जाते हैं और आम लोगों को देखें कि बाजार में उनका कितना कर्ज है। क्या इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी? सीबीआई पिछले दो महीने से अच्छा काम कर रहा है।

गौरतलब है कि जब यह मामला सामने आया था तो उस समय मेयर फिरहाद हकीम ने कहा था कि अगर कोर्ट का आर्डर आता है तो खुद वे इस मामले की जांच शुरु कर देंगे। उस समय उन्होंने कहा था कि इसके लिए वे कमेटी का भी गठन करेंगे ताकि सीबीआई और कोर्ट की जांच में सहयोग किया जा सके।