अभी राज्य में रहेंगे केंद्रीय बल : हाईकोर्ट

कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो केंद्रीय बल भेजा जाए

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कोलकाता : केंद्रीय बल अगले 10 दिनों तक राज्य में रहेंगे। केंद्र की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दे दी गई है। उसी के मद्देनजर सोमवार को टीएस शिवगणनम की बेंच ने आदेश दिया कि इन 10 दिनों के दौरान कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो केंद्रीय बल भेजा जाए।

हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह राज्य की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बल का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार करे। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या केंद्रीय बलों को एक और महीने तक बंगाल में रखा जा सकता है। ऐसे में केंद्र ने कहा कि फोर्स अगले 10 दिनों तक राज्य में रहेगी।

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भी केंद्रीय बलों को 10 दिनों तक राज्य में रहने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का कारण चुनाव के नतीजे आने के बाद निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है लेकिन चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद भी राज्य के विभिन्न हिस्सों से अशांति और हिंसा की खबरें आती रहीं हैं। ऐसे में अगर केंद्रीय बल 10 दिन बाद हटेंगे तो हिंसा और बढ़ सकती है। वकील और बीजेपी नेता प्रियंका टिबड़ेवाल ने कोर्ट से अपील की थी।

 

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद पहले 10 दिनों तक केंद्रीय बल को वहीं रहने का आदेश दिया गया था। अगर ज्यादा रखना है तो केंद्र की राय लेनी होगी।

सोमवार को वकील टिबड़ेवाल ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त हलफनामे में 400 और आरोप दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, वह दो महिलाओं को भी अदालत में लाए जिन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत के उम्मीदवार के रूप में उन्हें शारीरिक रूप से परेशान किया गया था।

 

इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता (एजी) सौमेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने कहा कि सभी शिकायतें ले ली गई हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अशोक कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें 215 शिकायतें मिली हैं। सभी राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। उन्होंने कथित तौर पर संवेदनशील बूथों की सूची नोडल अधिकारी को नहीं सौंपी।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग मारे जा रहे हैं। यह एक गंभीर शिकायत है। इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने अगले गुरुवार तक सभी अतिरिक्त शपथ पत्र जमा करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि आयोग की जानकारी के अनुसार 696 बूथों पर दोबारा चुनाव हुआ लेकिन कोर्ट अभी इस पर कोई आदेश नहीं दे रहा है। सभी शिकायतों और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे।

मुख्य न्यायाधीश ने छेड़छाड़ की शिकार महिलाओं को सुरक्षित घर लौटने का आदेश दिया है। स्थानीय थाने को आदेश लागू करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक की निगरानी में करने को कहा है।