चाईबासा: हत्या मामले के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

48

रांची : चाईबासा कोर्ट ने हत्याकांड के 5 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इन पांच अभियुक्तों में बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया, रोया राय पूर्ति उर्फ डोली, रघुनाथ तिरिया, बामुन तिरिया उर्फ मोटू और जयपाल तिरिया के नाम शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी पांच अभियुक्तों ने जमीन विवाद में साल 2021 के 3 जनवरी को फुरगुन पुरिडा और विष्णु पुरिडा की कुल्हाड़ी से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. घटना के बाद सभी के खिलाफ नोवामुंडा थाना में दिनांक 3.1.2021 धारा 302/34 भादवि के तहत कांड संख्या 01/2021 दर्ज किया गया था.वहीं इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान चाईबासा पुलिस ने पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा. साथ ही सभी सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से जमा करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र सौंपा गया था जिसके आधार पर विचार करते हुए कोर्ट ने हत्याकांड मामले में अपना सुनाते हुए सभी 5 अभियुक्तों को धारा 302/34 भादवि के तहत उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

ये भी पढ़ें : प्रिंसिपल ने 8 साल की मासूम बच्ची से किया रेप, जमानत याचिका खारिज