रांची : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय किए गए है. ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप तय करने के दौरान दोनों व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. आरोप तय करने के बिंदु पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोपों के बारे में पूछा. उक्त मामले में दोनों आरोपी ने कहा की वह निर्दोष हैं. ईडी ने उन्हें बेवजह झूठे मामले में फंसाया है. वह आगे भी मुकदमे का सामना करेंगे.
ये भी पढ़ें : Nexal Attack News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 10 जवान शहीद, 1 ड्राइवर की भी गई जान
अदालत ने मई महीने में तारीख निर्धारित की है
इसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत आरोप गठित किया है. साथ ही मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मई महीने में इसकी तारीख निर्धारित की है. बता दें कि दोनों की डिस्चार्ज अर्जी पिछले दिनों ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. साथ ही कहा था कि आरोप गठन के दिन दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना है. पिछली सुनवाई में झारखंड बंद रहने के कारण अमित अग्रवाल नहीं पहुंच पाए थे. जिसके कारण निर्धारित तारीख को आरोप तय नहीं हो सका था. बता दे की अमित अग्रवाल की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को 50 लाख नकदी के साथ 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. यह नकदी अमित अग्रवाल की ओर से दी जा रही थी. ईडी ने 10 अगस्त को इस मामले में रांची में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. बता दे की बाद में ईडी ने अमित अग्रवाल को बतौर आरोपी गिरफ्तार कर लिया था और मामले में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है.