मुख्यमंत्री ईडी के समन के खिलाफ 22 सितम्बर को झारखंड हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका

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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितम्बर को ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। हेमंत सोरेन से 23 सितंबर को ईडी के रांची स्थित जोन कार्यालय में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ होनी है।

हालांकि, ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में ले जाने को कहा था। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ईडी को धारा 50 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। समन को स्थगित करने और पीड़क कार्रवाई नहीं करने को लेकर याचिका दायर कर सकते है। अब यदि हाई कोर्ट से भी अगर राहत नही मिली तो मुख्यमंत्री की मुश्किल बढ़ सकती है।

इस घोटाले में ईडी रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन, विष्णु अग्रवाल सहित 13 आरोपित जेल में बंद हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने सोरेन को पहली बार 24 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा था लेकिन सोरेन ने इसके जवाब में पत्र भेजकर समन को गैरकानूनी बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। हेमंत सोरेन से ईडी ने पिछले साल 17 नवंबर को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आरोप है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन को माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने मिलकर 1932 के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। ईडी ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

 

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