मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने धनवार के पूर्व बीडीओ मोहनलाल मरांडी के खिलाफ दिया अभियोजन स्वीकृत्यादेश

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रांची : इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन करने वाले धनवार के पूर्व बीडीओ मोहनलाल मरांडी के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अभियोजन स्वीकृत्यादेश दिया है। उन्होंने मोहन लाल मरांडी के खिलाफ भारतीय दंड विधान,1860 की धारा 406/409/420/467/468/471/120 बीके तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति दी है। बता दे कि उपरोक्त प्रस्तावित अभियुक्तों एवं अन्य के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन एवं मामले में अब तक के अनुसंधान में सभी अभियुक्तों द्वारा साजिश के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटियां एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना की बात सामने आयी है।

 

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जैसे इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखण्ड कार्यालय में ही एक सुगठित गिरोह का कार्यरत होना, जो गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहे थे और इस क्रम में विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गयी ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके। उक्त अधिकारी जान बूझकर एकाउन्ट पेयी चेकों को बियरर चेक बनाते हुए बिचौलिया उक्त राशि की निकासी अपने सुविधानुसार कर रहे थे तथा इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त कांड में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई। इस प्रकार अभियुक्तों के विरूद्ध अनियमितता एवं कथित सरकारी राशि के गबन इत्यादि करने के आरोप है।