क्रिसमस कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं : HC

मुख्य न्यायाधीश ने नहीं दी तृणमूल पार्षद को कार्यक्रम करने की अनुमति

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कोलकाता, सूत्रकार : क्रिसमस के दिन तृणमूल पार्षद ने केक बांटने का एक कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी। इस कार्यक्रम में कोलकाता नगर निगम के मेयर और राज्य मंत्री फिरहाद हकीम मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम के खिलाफ गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्रिसमस कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं है। केक देना है तो झुग्गी बस्ती में जाकर रस्म निभाओ। केक वितरण कार्यक्रम 25 दिसंबर को जोधपुर पार्क इलाके में होने वाला था। यह कार्यक्रम कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 की पार्षद मौसमी दास की पहल पर क्लब डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था।

मेयर फिरहाद के अलावा, तृणमूल सांसद माला रॉय और अन्य नेतागण भी केक देने के समारोह में शामिल होने वाले थे। लेकिन स्थानीय निवासियों के एक वर्ग ने इस पर आपत्ति जताई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि सड़क को अवरुद्ध करके कार्यक्रम किया जा रहा है। वहां कोर्ट ने सड़क जाम कर इस कार्यक्रम को करने की दलील पर सहमति जताई। चीफ जस्टिस के मुताबिक, रास्ता रोककर यह आयोजन नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि झुग्गी बस्तियों में जाएं और यह समारोह करें। क्रिसमस कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं है।