पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में जारी रहेगी सीआईडी की जांच: हाईकोर्ट

विस्फोटक अधिनियम के तहत धाराओं को शामिल करने का आदेश

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कोलकाता: पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए सीआईडी को विस्फोट की जांच जारी रखने का निर्देश दिया है।

साथ ही खंडपीठ ने सीआईडी को एफआईआर में विस्फोटक अधिनियम के तहत धाराओं को शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सीआईडी की ओर से 12 जून तक इस मामले की रिपोर्ट जमा की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

एगरा में हुए धमाके की तस्वीर देखकर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के होश उड़ गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने घटना की तस्वीर देखने के बाद गुरुवार को टिप्पणी की कि हे भगवान! क्या हुआ! शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत थे।

रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में नौ लोगों जान चली गई थी। हालांकि, पुलिस ने केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना की गई थी।

वहीं, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सीआइडी को एफआईआर में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने और जांच जारी रखने का निर्देश दिया।